अपडेटUpdate
Welcome to Emitrawala.com! सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा के लिए हमसे जुड़ें। किसी अन्य सेवा या फॉर्म के लिए हमसे संपर्क करें। Welcome to Emitrawala.com! Get all government services and online forms in one place. For any additional service or form, please contact us.
फॉर्म भरेंFill Form फॉर्म डाउनलोड करेंDownload Forms सरकारी नौकरी रिक्तिGovt Job Vacancy प्रवेश पत्रAdmit Card परिणामResult प्राइवेट जॉबPrivate Jobs सरकारी योजनाएंGovt Schemes जीएसटी और आयकरGST & Income Tax सरकारी कर्मचारी फॉर्मGovt Emp. Forms ईमित्र उपयोगी सॉफ्टवेयरEmitra Useful Software ई-मित्र और सरकारी शपथ-पत्रE-mitra & Govt Affidavit ई-स्टाम्प पेपरE-Stamp Paper नए ई-मित्र के लिए आवेदन करेंApply For New Emitra आधार मित्रAadhaar Mitra प्रिंटिंग मित्रPrinting Mitra

मृत व्यक्ति का आधार कार्ड बंद करवाना जरूरी

मृत व्यक्ति का आधार कार्ड ऑनलाइन डिएक्टिवेट कैसे करें? जानिए घर बैठे पूरी प्रक्रिया

प्रकाशित: 28 सितंबर 2026  |  लेखक: Emitrawala.com टीम  |  विषय: आधार कार्ड सेवाएं
परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ज़्यादातर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े कामों में लग जाते हैं, लेकिन मृतक का आधार नंबर बंद करवाना अक्सर छूट जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब यह काम myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर ऑनलाइन कर दिया है, यानी आधार केंद्र के चक्कर लगाए बिना घर बैठे रिपोर्ट की जा सकती है।

मृतक का आधार डिएक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है?

आधार बैंक खाते, पेंशन, सब्सिडी, मोबाइल नंबर और कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा होता है। अगर मृत्यु के बाद भी आधार चालू रहता है, तो:

  • मृतक की पहचान का गलत इस्तेमाल या धोखाधड़ी हो सकती है।
  • सरकारी योजनाओं और पेंशन का गलत लाभ लिए जाने का खतरा रहता है।
  • सरकारी रिकॉर्ड में मृतक का नाम बना रहता है, जिससे आगे कई कामों में दिक्कत आ सकती है।

आधार डिएक्टिवेट कराने के लिए क्या-क्या चाहिए?

  • रिपोर्ट करने वाले परिवार के सदस्य का आधार नंबर
  • उस आधार से जुड़ा चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • मृतक का आधार नंबर
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) और उसका पंजीकरण नंबर

ऑनलाइन आधार डिएक्टिवेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक myAadhaar पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
2अपना आधार नंबर डालकर, मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
3डैशबोर्ड में “Report Death of a Family Member” (परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना दें) विकल्प चुनें।
4जिस राज्य से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वह राज्य चुनें।
5मृतक का आधार नंबर, नाम और डेथ सर्टिफिकेट से जुड़ी मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
6ज़रूरत पड़ने पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें और OTP के जरिए सत्यापन (वेरिफिकेशन) पूरा करें।
7आवेदन सबमिट करें और मिलने वाला रिक्वेस्ट/रेफरेंस नंबर संभालकर रखें।
8जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर कुछ दिनों में मृतक का आधार नंबर निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिया जाता है।
ध्यान दें
UIDAI के अनुसार यह सुविधा शुरुआती दौर में कुछ राज्यों के लिए उपलब्ध है और चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में शुरू की जा रही है। अगर आपके राज्य का विकल्प पोर्टल पर न दिखे, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से जानकारी लें।

आधार डिएक्टिवेट कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

बातक्या करें
जानकारी की सटीकतामृतक का आधार नंबर और डेथ सर्टिफिकेट की डिटेल दोबारा जांचकर ही सबमिट करें।
मोबाइल नंबरलॉगिन के लिए आधार से लिंक मोबाइल चालू होना चाहिए। लिंक न हो तो पहले अपडेट करवाएं।
आधिकारिक वेबसाइटसिर्फ myaadhaar.uidai.gov.in पर ही जानकारी दें। किसी अनजान लिंक या कॉल पर OTP साझा न करें।
रिक्वेस्ट नंबरआवेदन के बाद मिला नंबर सुरक्षित रखें, आगे स्टेटस देखने में काम आएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या परिवार का कोई भी सदस्य मृतक का आधार बंद करवा सकता है?
हाँ, परिवार का सदस्य अपने आधार से myAadhaar पोर्टल पर लॉगिन करके मृत्यु की सूचना दे सकता है।
Q2. क्या इसके लिए आधार केंद्र जाना ज़रूरी है?
नहीं, यह प्रक्रिया ऑनलाइन है और घर बैठे की जा सकती है। हालांकि तकनीकी दिक्कत या राज्य की सुविधा उपलब्ध न होने पर केंद्र से मदद ली जा सकती है।
Q3. आधार डिएक्टिवेट होने में कितना समय लगता है?
रिपोर्ट सही पाए जाने पर आमतौर पर कुछ दिनों में आधार निष्क्रिय कर दिया जाता है।
Q4. क्या मृतक का आधार दोबारा चालू हो सकता है?
डिएक्टिवेट हुआ आधार सामान्य रूप से दोबारा उपयोग के लिए नहीं होता। इसलिए आवेदन से पहले सभी जानकारी जांच लें।
आधार से जुड़ी किसी भी सेवा में चाहिए मदद?
आधार अपडेट, डाउनलोड, सुधार और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए Emitrawala.com से जुड़ें।

आधार कार्ड सेवाएं

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। प्रक्रिया और उपलब्धता में UIDAI द्वारा बदलाव किया जा सकता है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

मृत व्यक्ति का आधार कार्ड ऑनलाइन डिएक्टिवेट कैसे करें? जानिए घर बैठे पूरी प्रक्रिया

प्रकाशित: 28 सितंबर 2026  |  लेखक: Emitrawala.com टीम  |  विषय: आधार कार्ड सेवाएं
परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ज़्यादातर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े कामों में लग जाते हैं, लेकिन मृतक का आधार नंबर बंद करवाना अक्सर छूट जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब यह काम myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर ऑनलाइन कर दिया है, यानी आधार केंद्र के चक्कर लगाए बिना घर बैठे रिपोर्ट की जा सकती है।

मृतक का आधार डिएक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है?

आधार बैंक खाते, पेंशन, सब्सिडी, मोबाइल नंबर और कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा होता है। अगर मृत्यु के बाद भी आधार चालू रहता है, तो:

  • मृतक की पहचान का गलत इस्तेमाल या धोखाधड़ी हो सकती है।
  • सरकारी योजनाओं और पेंशन का गलत लाभ लिए जाने का खतरा रहता है।
  • सरकारी रिकॉर्ड में मृतक का नाम बना रहता है, जिससे आगे कई कामों में दिक्कत आ सकती है।

आधार डिएक्टिवेट कराने के लिए क्या-क्या चाहिए?

  • रिपोर्ट करने वाले परिवार के सदस्य का आधार नंबर
  • उस आधार से जुड़ा चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • मृतक का आधार नंबर
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) और उसका पंजीकरण नंबर

ऑनलाइन आधार डिएक्टिवेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक myAadhaar पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
2अपना आधार नंबर डालकर, मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
3डैशबोर्ड में “Report Death of a Family Member” (परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना दें) विकल्प चुनें।
4जिस राज्य से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वह राज्य चुनें।
5मृतक का आधार नंबर, नाम और डेथ सर्टिफिकेट से जुड़ी मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
6ज़रूरत पड़ने पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें और OTP के जरिए सत्यापन (वेरिफिकेशन) पूरा करें।
7आवेदन सबमिट करें और मिलने वाला रिक्वेस्ट/रेफरेंस नंबर संभालकर रखें।
8जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर कुछ दिनों में मृतक का आधार नंबर निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिया जाता है।
ध्यान दें
UIDAI के अनुसार यह सुविधा शुरुआती दौर में कुछ राज्यों के लिए उपलब्ध है और चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में शुरू की जा रही है। अगर आपके राज्य का विकल्प पोर्टल पर न दिखे, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से जानकारी लें।

आधार डिएक्टिवेट कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

बातक्या करें
जानकारी की सटीकतामृतक का आधार नंबर और डेथ सर्टिफिकेट की डिटेल दोबारा जांचकर ही सबमिट करें।
मोबाइल नंबरलॉगिन के लिए आधार से लिंक मोबाइल चालू होना चाहिए। लिंक न हो तो पहले अपडेट करवाएं।
आधिकारिक वेबसाइटसिर्फ myaadhaar.uidai.gov.in पर ही जानकारी दें। किसी अनजान लिंक या कॉल पर OTP साझा न करें।
रिक्वेस्ट नंबरआवेदन के बाद मिला नंबर सुरक्षित रखें, आगे स्टेटस देखने में काम आएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या परिवार का कोई भी सदस्य मृतक का आधार बंद करवा सकता है?
हाँ, परिवार का सदस्य अपने आधार से myAadhaar पोर्टल पर लॉगिन करके मृत्यु की सूचना दे सकता है।
Q2. क्या इसके लिए आधार केंद्र जाना ज़रूरी है?
नहीं, यह प्रक्रिया ऑनलाइन है और घर बैठे की जा सकती है। हालांकि तकनीकी दिक्कत या राज्य की सुविधा उपलब्ध न होने पर केंद्र से मदद ली जा सकती है।
Q3. आधार डिएक्टिवेट होने में कितना समय लगता है?
रिपोर्ट सही पाए जाने पर आमतौर पर कुछ दिनों में आधार निष्क्रिय कर दिया जाता है।
Q4. क्या मृतक का आधार दोबारा चालू हो सकता है?
डिएक्टिवेट हुआ आधार सामान्य रूप से दोबारा उपयोग के लिए नहीं होता। इसलिए आवेदन से पहले सभी जानकारी जांच लें।
आधार से जुड़ी किसी भी सेवा में चाहिए मदद?
आधार अपडेट, डाउनलोड, सुधार और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए Emitrawala.com से जुड़ें।

आधार कार्ड सेवाएं

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। प्रक्रिया और उपलब्धता में UIDAI द्वारा बदलाव किया जा सकता है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

← सभी समाचार देखेंBack to all updates

ईमित्र साथी

आम जन सेवा संपर्क

Query Box

Emitrawala.com

मैं आपका स्वागत है

हमसे जुड़ने के लिए क्लिक करेंClick to connect with us

संपर्क के लिए क्लिक करेंClick to Contact

आम जन सेवा संपर्क

हम 24 घंटे में आपसे संपर्क करेंगे

🇮🇳 +91