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राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा विधवा, अनाथ व् विकलांग के 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चो के भरण पोषण हेतु पालनहार योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना का लाभ लेने व् फॉर्म भरने हेतु बच्चे का राज्य के किसी भी सरकारी , प्राइवेट व् आंगनवाडी जेसे शेक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक हे जिसमे निम्नलिखित संस्थान द्वारा फॉर्म भरने के लिए नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे प्रार्थी के बच्चो का पालन-पोषण करने हेतु सरकार द्वारा पालनहार योजना की राशि दी जाती है ।
EMITRAWALA.COM साईट से फॉर्म डाउनलोड करके आप पालनहार योजना का खाली फॉर्म प्रिंट कर सकते हे इसके अलावा आप स्वंय पालनहार योजना का ऑनलाइन भरने हेतु FILL FORM के विकल्प का उपयोग कर भरा हुआ फॉर्म प्रिंट कर सकते है।
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