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राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य कर दिया गया है जिसमे उक्त योजना के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चो के फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा करने की व्यवस्था की गयी है ।
माता-पिता विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने क्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों के विकल्पों का चयन कर सकते है । मूल निवासी, जाती प्रमाण, बीपीएल सूची, व् विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है इसके अतिरिक्त स्कुलो में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य जानकारी के साथ जिला, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात स्कुलो का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को 'फाइनल लॉक' बटन पर क्लिक कर लॉक करें ।
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